डोल ग्यारस पर देवास में नॉनवेज कारोबार पर रहेगी पूर्ण पाबंदी

चिकन-मटन, मछली, अंडे की दुकानें, पशुवध गृह और नॉनवेज होटल बंद रखने के निगम के निर्देश
देवास। डोल ग्यारस के अवसर पर देवास नगर निगम सीमा में मंगलवार, 22 सितंबर को चिकन, मटन, मांस, मछली और अंडे की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही शहर के समस्त पशुवध गृह तथा नॉनवेज होटल भी पूर्णतः बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार के निर्देश पर निगम स्वास्थ्य निरीक्षक हरेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा निगम सीमा क्षेत्र में संचालित चिकन-मटन, मांस, मछली एवं अंडा विक्रय की दुकानों सहित संबंधित होटल संचालकों को सूचना पत्र जारी किए गए हैं। दुकानदारों एवं होटल संचालकों को डोल ग्यारस के अवसर पर शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है।
खुली मिली दुकान तो होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि डोल ग्यारस के दिन प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई संबंधित दुकान, होटल अथवा पशुवध गृह खुला पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 254 की उपधारा (1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
निगम प्रशासन ने संबंधित व्यवसायियों से निर्देशों का पालन करने तथा धार्मिक पर्व के अवसर पर निर्धारित प्रतिबंध के दौरान चिकन, मटन, मांस, मछली एवं अंडे की बिक्री नहीं करने की अपील की है।
निगम के निर्देशों के बाद अब मंगलवार को शहर में नॉनवेज दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों पर निगम अमले की निगरानी भी रहेगी।




