स्कूटी से शराब ढोते आरोपी को आबकारी ने दबोचा

देवास | कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 30 जनवरी 2026 को आबकारी टीम ने रसूलपुर बायपास रोड पर अवैध मदिरा परिवहन करते हुए एक स्कूटी को रोका। स्कूटी की विधिवत तलाशी लेने पर एक पेटी में 50 पाव देशी प्लेन मदिरा एवं दूसरी पेटी में 24 केन बीयर जप्त की गई। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त की गई मदिरा एवं वाहन का कुल बाजार मूल्य लगभग 66 हजार 200 रुपये आंका गया है।
वहीं, आबकारी विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भी अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 34 केन बीयर, 25 पाव देशी प्लेन मदिरा एवं 4 पाव विदेशी मदिरा जप्त की गई। इस दौरान कुल 4 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत कायम किए गए।
आज की कार्रवाई में प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिनेश भार्गव, मुख्य आरक्षक बालमुकुंद गौड़, आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, निहाल खत्री, दीपक टटवाड़े एवं सैनिक किशोर लाला शामिल रहे।




