फार्मर पंजीयन अनिवार्य: बिना पंजीयन नहीं मिलेगा उर्वरक (खाद)

देवास | 26 दिसंबर 2025 जिले में किसानों को उर्वरक (खाद) प्राप्त करने के लिए फार्मर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अपर कलेक्टर देवास ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी भू-धारी कृषकों की फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कृषकों का फार्मर पंजीयन नहीं होगा, उन्हें उर्वरक (खाद) उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। केवल पंजीकृत किसानों को ही खाद वितरण की सुविधा मिलेगी।
साथ ही जिन किसानों ने पहले से फार्मर पंजीयन करवा लिया है, उन्हें अपने पंजीयन का सत्यापन अवश्य कराना चाहिए। यदि पंजीयन के दौरान किसी भूमि का खसरा क्रमांक छूट गया हो, तो उसे शीघ्र अपडेट कराना आवश्यक है। सभी खसरा क्रमांकों के सही दर्ज होने पर ही किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फार्मर पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि उर्वरक वितरण के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।




