देवासदेवासमध्य प्रदेश

परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन हेतु कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन हेतु कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

जिले में आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सुगम, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, देवास जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों के परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा प्रारंभ होने से लेकर समाप्ति तक विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे।

आदेश की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं—

परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी अनाधिकृत या अवांछनीय व्यक्ति का प्रवेश एवं घूमना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा में नकल कराने की मंशा से किसी भी प्रकार के कागज, सामग्री या वस्तुओं का वितरण, प्रचार-प्रसार अथवा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों, मोबाइल, कंप्यूटर या सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश प्रसारित नहीं करेगा।

परीक्षा केंद्र की परिधि में लाउडस्पीकर, माइक, चोंगा अथवा किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

परीक्षा से जुड़े अधिकारी, वीक्षक अथवा कर्मचारियों से बहस, डराने-धमकाने, परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा रोकने का कोई भी प्रयास निषिद्ध रहेगा।

परीक्षा केंद्रों पर नकल या सामूहिक नकल करने अथवा कराने का प्रयास करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उक्त क्षेत्र में एक समय में 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित दुकानदार या प्रतिष्ठान संचालक ऐसे किसी भी व्यक्ति या समूह को आश्रय नहीं देंगे, जो परीक्षा संचालन में विघ्न उत्पन्न कर सकता हो।

100 मीटर की परिधि में अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू या किसी भी प्रकार के धारदार हथियार लेकर चलना अथवा उनका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा। अत्यावश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत किसी आयोजन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने की तिथि से जिले के समस्त परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।

कैलाश जोशी संवाददाता- सोनकच्छ

एक दशक की सच्ची पत्रकारिता – ट्रुथ 24 के साथ गौरवपूर्ण सफर मैं, कैलाश जोशी, सोनकच्छ संवाददाता, यह बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ट्रुथ 24 जैसे निष्पक्ष, निर्भीक और जनहितकारी समाचार माध्यम से जुड़े हुए पूरे एक दशक हो चुके हैं। इस लंबे सफर में ट्रुथ 24 ने हमेशा सत्य, ईमानदारी और जनसेवा को सर्वोपरि रखा। ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी मुद्दों तक, आम जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाने का जो अवसर मुझे इस संस्थान ने दिया, वह मेरे लिए सम्मान की बात है। श्री राजेश धनेचा प्रधान संपादक के कुशल मार्गदर्शन में ट्रुथ 24 ने पत्रकारिता के मूल्यों को जीवित रखा है। यह केवल एक समाचार माध्यम नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ने वाला एक सशक्त मंच है। मैं ट्रुथ 24 परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में भी हम इसी प्रतिबद्धता के साथ जनहित में कार्य करते रहेंगे। – कैलाश जोशी संवाददाता, सोनकच्छ Truth 24

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