ई-जीरो एफआईआर साइबर अपराध के विरुद्ध तकनीक आधारित बड़ी पहल
दिल्ली के बाद मध्यप्रदेश बना देश का दूसरा राज्य

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “साइबर सुरक्षित भारत” विज़न को साकार करने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य में ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सकेगा।
यह व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में लागू की गई है। इसके अंतर्गत ₹1 लाख से अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायत यदि 1930 साइबर हेल्पलाइन या NCRP पोर्टल पर दर्ज की जाती है, तो वह स्वतः ई-जीरो एफआईआर में परिवर्तित हो जाएगी।
गोल्डन ऑवर में मिलेगा बड़ा फायदा
ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज होते ही गोल्डन ऑवर के दौरान प्रारंभिक डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए जा सकेंगे। इससे न केवल जांच में तेजी आएगी, बल्कि धोखाधड़ी की गई राशि को समय रहते फ्रीज़ या रिकवर करने की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी।
देश में दूसरा राज्य
दिल्ली के बाद मध्यप्रदेश यह व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है, जो साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य की तकनीकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मध्यप्रदेश पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह नागरिकों को सरल, भरोसेमंद और समयबद्ध साइबर न्याय उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। यह नई प्रणाली आम नागरिकों के लिए साइबर अपराध के विरुद्ध एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगी।




